तो क्या आप भी घरों पर बुलडोजर चलाना गलत मानते है!
PUBLISHED : Jul 28 , 9:55 AM
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) से पूछा कि क्या उनका बयान 'घरों पर बुलडोजर चलाना गलत है' अदालत द्वारा दर्ज किया जा सकता है।
जस्टिस एसके कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने ये टिप्पणी तब की है, जब यूपी सरकार के वकील बुलडोजर चलाने के एक आरोपी की जमानत याचिका के विरोध में अपनी दलीले रख रहे थे।
पीठ ने एएजी रवींद्र रायजादा से पूछा कि तो क्या आप सहमत हैं कि मकानों पर बुलडोजर चलाना गलत है? तो फिर आप निःसंदेह घरों पर बुलडोजर चलाने के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे? क्या हमें आपका बयान दर्ज करना चाहिए कि घरों पर बुलडोजर चलाना गलत है?
उन्होंने जवाब में कहा कि मेरी दलील इस मामले (जमानत देने के सवाल से संबंधित) तक ही सीमित है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए राज्य सरकार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया था।
उज्जैन में चाकूबाजी के आरोपियों के अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर
उज्जैन, ।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपराधियों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन और पुलिस सख्त रवैया अपनाए हुए है। इसके लिए अनोखे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। गुरुवार को चाकूबाजी के आरोपियों के मकानों के अतिक्रमण की नापजोख के लिए बैंड-बाजों के साथ नगर निगम का अमला पहुंचा। जिन मकानों का अतिक्रमण पाया जाएगा, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा।
दरअसल, पिछले दिनों नानाखेड़ा इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। इसके लिए गुरुवार को बैंड-बाजों के साथ नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा। इस दौरान पुलिस भी तैनात रही। मकानों की नापजोख कर ली गई है। अगर अतिक्रमण की परिधि में मकान पाया जाता है तो बुलडोजर चलाया जाएगा।
बता दें कि पिछले दिनों बाबा महाकाल की सवारी पर गंदगी फेंकने वाले आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने से पहले भी अनोखा तरीका अपनाया गया था। बैंड-बाजे बजाए गए और उसके बाद बुलडोजर चलाया गया था।